टीएमटी कंपनी मोंगिया स्टील से धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इशराक जेया खान की अदालत ने नामजद अभियुक्त हरमू रोड रांची स्थित मेसर्स मयंक ट्रेडर्स के संचालक अमरनाथ गुप्ता को डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही ब्याज समेत 15 लाख 32 हजार 94 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।
मामला पांच साल पहले वर्ष साल 2017 का है। रांची के हरमू रोड स्थित मेसर्स मयंक ट्रेडर्स के मालिक अमरनाथ गुप्ता एक सितंबर 2017 को गिरिडीह आकर मोंगिया स्टील टीएमटी के निदेशक गुणवंत सिंह मोंगिया से मिला। उसके आर्डर पर मोंगिया स्टील के निदेशक ने एक सितंबर 2017 को 623430 रुपये का और दिनांक 15 सितंबर 2017 को 397967 रुपये का टीएमटी छड़ अमरनाथ को भेजा। इसे उसने प्राप्त कर लिया। इसके बाद अमरनाथ ने मोंगिया स्टील के निदेशक गुणवंत सिंह मोंगिया को छड़ की कीमत की अदायगी के लिए मेसर्स मोंगिया स्टील लिमिटेड के नाम से छह सितंबर 2017 को तीन लाख 97 हजार 966 और छह लाख 23 हजार 430 रुपये का दो अलग-अलग चेक दिया। दोनों चेक बाउंस हो गया। कई बार प्रयास करने पर भी रुपये का भुगतान नहीं मिला तो आरोपित पर केस किया गया था।